Tuesday, 13 January 2015

आरटीआई लगाने के बाद रेलवे बोर्ड ने अपने वेबसाइट पर किया किराया-नियम को अपडेट


आरटीआई आवेदन भेजकर 5 और 10 के गुणज के रूप में रेल किराया निर्धारण का नियम मेरे द्वारा जुलाई 2014 में पूछा गया था ,जिसका जवाब नहीं दिया गयाIरेलवे बोर्ड को दोबारा आवेदन भेजा गया जिसके बाद रेलवे बोर्ड द्वारा मुझे सर्कुलर और किराया-तालिका भेजा गया जिसमे बताया गया है कि Second Class Ordinary Sub-Urban रेलगाड़ी को छोड़कर अन्य सभी किस्म के रेलगाड़ी के किराया का निर्धारण 5 के अगले गुणज के रूप में करने का नियम 22 जनवरी 2013 से देशभर में प्रभावी है जिसे 20 मई 2014 से Revised करने के बाद पुनः प्रभावी किया गयाI
वस्तुतः मुझे संदेह थी कि सभी किस्म के रेलगाड़ी के किराया का निर्धारण 5 और 10 के गुणज में जो संख्या सबसे सन्निकट है के रूप में होना है लेकिन रेलगाड़ी के किराया का निर्धारण 5 के अगले गुणज के रूप में करके रेलवे बोर्ड जबरन वसूली कर रही हैI
हालाँकि इस आरटीआई लगाने के बाद www.indianrail.gov.in पर रेल किराया चेक करने पर रेल किराया के साथ साथ आप नोट में लिखे इस लाइन को भी देख सकते है:-
"NOTE : * Total Amount will be rounded off to the next higher multiple of Rs. 5."
आरटीआई लगाने से पहले नोट में ये लाइन लिखी हुई नहीं थी ,जिसके कारण कुछ मित्रो की बात सुनने के आधार पर संदेह हुईI अब मेरा संदेह भी दूर हो गया और नोट में नियम बताने से अब अन्य लोगो को भी संदेह नहीं रहेगीI
नियम को हरेक जगह प्रकाशित किया जाना चाहिएI नियम को प्रकाशित नहीं करना विभागीय लापरवाही और लोगो को परेशान करने का जरिया हैंI
सर्कुलर का प्रथम पृष्ठ प्रस्तुत्त है-


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