प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकपाल के गठन में विलंब के विरुध्द दायर किए गए सूचना आवेदन को कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के सचिव को जवाब देने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 6(3)(ii) के तहत हस्तांतरित कर दिया है।धारा 6(3)(ii) के तहत हस्तांतरण का मतलब हुआ कि मेरा सवाल प्रधानमंत्री कार्यालय से ज्यादा कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग से संबंधित है।लोकपाल का गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन कमिटि द्वारा किया जाना है।इसलिए मेरा सवाल प्रधानमंत्री कार्यालय से ज्यादा जुड़ा है,ना कि कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग से।1 जनवरी 2014 को लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम,2013 को राष्ट्रपति का मंजूरी मिल जाने के बावजूद अभी तक लोकपाल का गठन नहीं हुआ है,इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय के पास मेरा सवाल का जवाब नहीं है,जिसके कारण सूचना का अधिकार कानून का दुरुपयोग कर आवेदन को कथित तौर पर ज्यादा संबंधित विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया।
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