AIIMS,Patna के निर्माणाधीन भवनों के निर्माण-कार्य पूरा होने में पटना हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भारी विलंब और सहायक प्राध्यापकों का कोटा के अनुरुप बहाली नहीं होने के विरुध्द मेरे द्वारा दायर की गई सूचना आवेदन को केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 6(3) के तहत AIIMS,PATNA के निदेशक को जवाब देने के लिए हस्तांतरित कर दिया है।ये सूचना का अधिकार कानून का दुरुपयोग है क्योंकि AIIMS,PATNA के निदेशक से ज्यादा जवाबदेही इन मामलों को लेकरमंत्रालय की है।इससे पूर्व मंत्रालय ने मेरा सूचना आवेदन को यह कहकर वापस कर दिया था कि पोस्टल आर्डर को Accounts 0fficer के नाम भेजने के बजाय सचिव के नाम भेजा गया,जिसके कारण मंत्रालय के विरुध्द मैंने केन्द्रीय सूचना आयोग में शिकायत किया है जिसमें अधिनियम की धारा 25(5) के तहत आयोग से ये सिफारिश करने का आग्रह किया गया है कि पोस्टल आर्डर/ड्राफ्ट किसी खास अधिकारी के नाम नहीं भेजने के कारण आवेदन को वापस नहीं किया जाए।
दिनांक 17/12/2014 को AIIMS,PATNA के तीन मेडिकल छात्रों द्वारा भी इस मामले को लेकर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सूचना आवेदन भेजा गया है।
दिनांक 17/12/2014 को AIIMS,PATNA के तीन मेडिकल छात्रों द्वारा भी इस मामले को लेकर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सूचना आवेदन भेजा गया है।
No comments:
Post a Comment