Monday 5 May 2014

जमीन रजिस्ट्री मेँ घोटाला का खुलासा


जमीन रजिस्ट्री मेँ घोटाला का खुलासा

मेरे द्वारा दायर करवायी गई सूचना का अधिकार आवेदन से जमीन रजिस्ट्री मेँ हो रही घोटाला का खुलासा हुआ है।अंचलाधिकारी,कुशेश्वरस्थान पूर्वी और अवर निबंधक,बहेड़ा के मिलीभगत से गलत रिपोर्ट बनाकर एक फसला किस्म की जमीन को दो फसला करार दे दिया गया है जिससे एक फसला जमीन का दो फसला के दर यानि दुगुणा से भी ज्यादा दर पर निबंधन कार्यालय द्वारा निबंधन किया जाता है।मेरा गाँव और पड़ोस के गाँव मेँ बाढ़ आती है,इसलिए यहाँ की जमीन स्वाभाविक रुप से एक फसला है।ग्रामीण श्री कैलाश राय ने इसकी सूचना मुझे दी,जिसके बाद मैँने प्रश्न बनाकर इनके द्वारा अंचलाधिकारी,अवर निबंधक,जिलाधिकारी और राजस्व व भूमि सुधार विभाग,पटना को सूचना का अधिकार आवेदन भेजवाया।राजस्व व भू मि सुधार विभाग को भेजा गया आवेदन जिला अवर निबंधक,दरभंगा को भेज दिया गया।अवर निबंधक,बहेड़ा ने एक फसला का दर बताने से मना कर दिया क्योँकि यदि एक फसला का दर बताया जाता तो लोग जमीन को एक फसला की दर पर बेचने का मांग करते।लेकिन जिला अवर निबंधक,दरभंगा ने एक फसला का दर बता दिया।बिहार सरकार का वेबसाइट और विभिन्न पंचायत के जमीन ब्रिकी की दर का जिला अवर निबंधक,दरभंगा द्वारा जारी किया गया अधिसूचना मेँ भी एक फसला का दर उल्लेखित है लेकिन इसके बावजूद अवर निबंधक,बहेड़ा ने एक फसला का दर बताने से मना कर दिया।अब ये जाहिर है कि अवर निबंधक,बहेड़ा ने एक फसला का दर इसलिए नहीँ बताया क्योँकि दर बताने के बाद लोग एक फसला की दर पर जमीन बेचने का मांग करते।

अवर निबंधक,बहेड़ा के विरुध्द सूचना देने से मना करने पर सूचना का अधिकार कानून  ,2005  की धारा 20(1) के तहत जुर्माना और धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई होना चाहिए।अवर निबंधक,बहेड़ा के विरुध्द सूचना का अधिकार कानून ,2005  की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दायर कर दी गई है।

अवर निबंधक,बहेड़ा और अंचलाधिकारी,कुशेश्वरस्थान पूर्वी के विरुध्द IPC का धारा 120B, 409,420,466,467,468 ,471 और Prevention of Corruption Act,1988 का धारा 13 के तहत FIR दर्ज हो सकता है,जिसकी जानकारी मैँने कैलाश राय को दे दिया है।लेकिन इनकी इच्छा कानूनी लड़ाई लड़ने की नहीँ है क्योँकि एक आम आदमी इन अधिकारियोँ से लड़ पाने मेँ सक्षम नहीँ होता है।ये मेरा गाँव का मामला है इसलिए मैँ फिलहाल अपने घर वाले के असहयोग के कारण FIR दर्ज नहीँ करवा पाऊँगा।

अंचलाधिकारी ने घोटाला को दबाने के लिए तो अभी तक सूचना का अधिकार आवेदन का जवाब भी नहीँ दिया है।जिला अवर निबंधक,दरभंगा और अवर निबंधक,बहेड़ा दोनोँ ने इस सवाल का जवाब नहीँ दिया कि किस रिपोर्ट और आदेश के आधार पर एक फसला को दो फसला बनाया गया और उक्त आदेश का छायाप्रति आवेदक को चाहिए।जाहिर है कि इस घोटाला मेँ अंचलाधिकारी,अवर निबंधक बहेड़ा,जिला अवर निबंधक दरभंगा और जिला प्रशासन का पदाधिकारी भी शामिल हैँ।फिलहाल ग्रामीणोँ को ये राहत मिल सकती है कि वे जमीन को एक फसला के दर पर लिखने का मांग निबंधन कार्यालय से कर सकते हैँ क्योँकि जिला अवर निबंधक, दरभंगा द्वारा एक फसला का दर बताया गया है।
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